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एल0पी0जी0 अत्यावशयक वस्तुअधिनियम मे आता है-

भारतीय न्याय व्यवस्था nyaya vyavstha
एल0पी0जी0 अत्यावशयक वस्तुअधिनियम मे आता है-

                             ’पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1972, जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शासन द्वारा जारी किये गये है,  में एलपीजी गैस को अत्यावश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है ।
 न्याय दृष्टांत सुभाषचन्द्र गोयल विरूद्व उत्तरप्रदेश राज्य 1984 इलाहाबाद लाॅ जनरल 711
 में भी एल.पी.जी. को अत्यावश्यक वस्तु माना गया है ।

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umesh gupta