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पारिवारिक व्यवस्था पत्र

                                    पारिवारिक व्यवस्था पत्र
                                       पारिवारिक व्यवस्था पत्र को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 2-24 में व्यवस्थापन के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि:-



        किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का ऐसा लिखत जिसमें अवसीयती व्ययन अभिप्रेत है,  जिसमें व्यवस्थापन की सपंत्ति उनके कुटुम्ब के या उन व्यक्तियों के बीच जिनके लिए वह व्यवस्था करना चाहता है, वितरित करने के प्रयोजन के लिए या उस पर आश्रित व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए किया गया है ।
 

        इसके अंतर्गत विवाह के प्रतिफल के लिए किया गया व्यवस्थापन और धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किया गया व्यवस्थापन शामिल है । इसके अंतर्गत ऐसा व्ययन लिखित में नहीं किया गया है, वहां किसी प्रयोजनके निबन्धनों को चाहे वह न्यास की घोषणा के तौर पर या अन्य प्रकार का हो, अभिलिखित करने वाली कोई लिखत है ।
 

        भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-क के क्रमांक 52 के अनुसार व्यवस्थापन की लिखत पर उचित स्टाम्प शुल्क व्यवस्थापित संपत्ति की रकम के बाजार मूल्य के राशि के बंध पत्र के अनुसार लगाया जाएगा और अनुसूची के क्रमांक 12 के अनुसार प्रतिभूत रकम या मूल्य का चार प्रतिशत स्टाम्प शुल्क अदा किया जाएगा । 

        अनुसूची के क्रमांक 52 के अनुसार व्यवस्थापन के लिखित के अंतर्गत महर विलेख शामिल है । लेकिन इसे विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया महर विलेख चाहे ऐसा विलेख विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात् निष्पादित किया गया हो, उसे छूट प्रदान की गई है । 


        व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण 100/-रूपये के स्टाम्प के शुल्क पर होगा तथा जहां कि व्यवस्थापन के लिए करार व्यवस्थापन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन संबंधी लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क 100/-रूपये से अधिक नहीं होगा ।
      

             पारिवारिक व्यवस्था पत्र के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि वह धारा 25 संविदा अधिनियम के अंतर्गत बिना प्रतिफल के अंतरण माना जाता है, जो धारा 23 संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तनीय है, जो धारा 2 (डी) संविदा अधिनियम के अंतर्गत एक वैध संविदा है और धारा 5 और 9 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण का अंतरण है । जो धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विबंध के रूप में लागू होते हैं । 


            पारिवारिक व्यवस्था पत्र कुटुम्ब के सदस्यों के बीच विवाद न बढ़े और उन्हें अनावश्यक खर्च न उठाना पड़े, इसके लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति के संबंध में संयुक्त परिवार के सदस्यों को आपसी समझौता के आधार पर बने कुटुम्ब प्रबंध को पारिवारिक व्यवस्था पत्र कहा गया है । इसके लिए आवश्यक तथ्य निम्नलिखित हैं कि:-


            (1)  पूरे परिवार के हित में परिवार के सदस्यों के बीच संदेहास्पद या विवादित दावों के राजीनामा के संबंध में उसी प्रकार के सदस्यों के बीच यह एक इकरार है ।


            (2) कौटुम्बिक प्रबंध करने के लिए परिवार में ऐसी परिस्थितियां     होनी चाहिए, जिसके कारण ऐसा प्रबन्ध करना पड़ा ।


            (3) कौटुम्बिक प्रबन्ध की वैधता को स्वीकार करने के लिए यह शर्त आवश्यक है कि वर्तमान में या भविष्य में वैधानिक दावों पर विवाद हो जाना संभावित हो या सद्भावपूर्वक विवाद की स्थिति हो या भविष्य में हो जाने की संभावना हो ।   


            (4) यदि अचल संपत्ति पर किसी का स्वत्व वर्तमान में स्थापित करना हो तो उनके पक्ष में कौटुम्बिक प्रबन्ध का पंजीकरण किया         जाना आवश्यक है, परंतु ऐसा स्वत्व स्थापित न हो तो बिना पंजीकरण के ही कौटुम्बिक प्रबन्ध वैध माना जाएगा ।


            (5) यदि सद्भावनापूर्वक कौटुम्बिक प्रबन्ध किया गया हो और उसकी शर्तें भी उचित हों तो ऐसे कौटुम्बिक प्रबन्ध को न्यायालय स्वीकार करते हुए प्रभावी करेगी ।



            किसी भी पारिवारिक व्यवस्था पत्र की वैधानिकता के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैंः-


            (1) पारिवारिक प्रबन्ध सदभावपूर्वक होना चाहिए, जिससे कि परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति का उचित एवं साम्यापूर्ण बंटवारा हो और पारिवारिक विवाद और     परस्पर विरोधी दावे समाप्त हो जाऐं ।


            (2) पारिवारिक प्रबन्ध मौखिक हो सकता है और ज्ञापन (यादगार) के रूप में लिखे गए दस्तावेज का पंजीकरण आवश्यक नहीं है ।


            (3) ऐसा पारिवारिक प्रबन्ध स्वेच्छा से किया गया हो और धोखा, कूटरचना या अनुचित प्रभाव से न किया हो ।


            (4) यदि पूर्व में कर लिए गए मौखिक पारिवारिक प्रबन्ध का ज्ञापन तैयार किया जाता है जो न्यायालय को प्रमाणीकरण की सूचना के लिए या जानकारी के लिए हो तो उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है परंतु यदि पारिवारिक प्रबंध करते समय ही दस्तावेज लिखा     जाता है ताकि उसका उपयोग सबूत के लिए किया जा सके तो पंजीकरण आवश्यक है ।


            (5) पारिवारिक प्रबन्ध में जो पक्षकार हों, उनका संयुक्त संपत्ति में पूर्व से स्वामित्व, दावा या हित हो या भावी दावा हो, जिसे सभी पक्षकार स्वीकार करते हों । यदि पारिवारिक प्रबन्ध के एक पक्षकार का संयुक्त संपत्ति में कोई स्वामित्व न हो परन्तु अन्य     पक्षकार उसके पक्ष में अपने हित को छोड़ता हो और उसको पूर्णस्वामी देता हो, को उस व्यक्ति का पूर्व का ही स्वामित्व माना जायेगा और न्यायालय भी इस पारिवारिक प्रबन्ध को मान्यता देगा।


            (6) संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच सद्भावपूर्वक हुए         कौटुम्बिक प्रबन्ध जो उचित और साम्यापूर्ण हो और जिसमें विधिक दावा शामिल न हो तो वह कौटुम्बिक प्रबन्ध में शामिल पक्षकारों के लिए बन्धनकारी होगा । 


            कौटुम्बिक प्रबन्ध मौखिक हो सकता है लेकिन यदि उसे ज्ञापन के रूप में अभिलिखित किया जाता है और उससे पारिवार की संपत्ति का बंटवारा होता है, ऐसे दस्तावेज का पंजीयन कराना आवश्यक है क्योंकि इससे संपत्ति पर पक्षकारों के कब्जे और अधिकार की घोषणा होती है और यह उनके स्वामित्व को दर्शाने वाला दस्तावेज होता है ।


                  लेकिन यदि पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार पहले से लोग अपनी-अपनी संपत्ति पर शांतिपूर्ण रूप से व्यवस्था बनाकर रहते हैं और बाद में उसका विवरण लिखा जाता है तो इस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था का पंजीयन आवश्यक नहीं है अर्थात ऐसा दस्तावेज जिसे लिखे जाने के दिनांक से हक और अधिकार सृजित होता है, उस दस्तावेज का पंजीयन आवश्यक है और ऐसे दस्तावेज लिख् जाने से पूर्व पारिवारिक हक व अधिकार की पुष्टि होती है । इस प्रकार के पारिवारिक व्यवस्था पत्र का पंजीयन आवश्यक नहीं है ।
            

                     यदि पारिवारिक व्यवस्था पत्र रजिस्टर्ड नहीं है तो वह रजिस्टीकरण अधिनियम 1908 की धारा 48 और 49 के अनुसार संपाश्र्वििक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, इस संबंध में रजिस्टीकरण अधिनियम की धारा 49 प्रावधानों की:- जो जो लिखत अभिलिखित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित हों, रजिस्ट्रीकृत न की गई हों, ऐसी दस्तावेज साम्पाशर्वक संव्यवहार के साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकती है 
                                     साम्पाशर्विक सहव्यवहार वह सह व्यवहार होगा जो उस दस्तावेज में दिए गए कथनों को विभाजित कर दे, अलग रूप से पढा जा सके और जिसका उल्लेख उसमें न हो । जैसे कि कब्जा प्रदान किया जाना, दस्तावेज के अनुसार कार्य करना आदि ।

भारतीय न्याय व्यवस्था nyaya vyavstha

umesh gupta