भारतीय न्याय व्यवस्था nyaya vyavstha
वैकल्पिक परिसर:-
1. ’अधिनियम, 1961’ की धारा 12(1)(प) प्रावधित करती है कि यदि किरायेदार ने कोई ऐसा स्थान, जो उसके निवास के लिये उपयुक्त है, बना लिया है, उसका खाली कब्जा प्राप्त कर लिया है अथवा उसे कोई स्थान आबंटित कर दिया गया है तो इस आधार पर भवन स्वामी निष्कासन का अनुतोष प्राप्त कर सकेगा।
2. दामोदर विरूद्ध नानकदास 1987 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन.-79 में यह ठहराया गया है कि किरायेदार द्वारा निर्मित स्थान का निवास हेतु उपयुक्त होना सिद्ध किया जाना चाहिये।
3.... माधोलाल विरूद्ध कन्हैयालाल 1980 एम.पी.आर.सी.जे. नोट 48 में यह प्रतिपादन किया गया है कि ’अधिनियम, 1961’ की धारा 12(1)(प) के लिये किरायेदार द्वारा प्राप्त किये गये स्थान का स्वरूप और उसका रिक्त आधिपत्य किरायेदार के पास होना भी प्रमाणित किया जाना चाहिये।
4........... अब्दुल सत्तार विरूद्ध फुटेजा बाई 2004(1) एम.पी.ए.सी.जे.-47 के मामले में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा भवन का प्राप्त किया जाना अभिकथित है, वह प्रष्नगत समय पर किरायेदार होना चाहिये।
5..............श्रीमती मोहिनी बधवार विरूद्ध रघुनंदन शरण ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1492 के मामले में किया गया यह विधिक प्रतिपादन महत्वपूर्ण है कि यदि किरायेदार ने एक बार भवन का रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर लिया है लेकिन बाद में विक्रय अनुबंधपत्र निष्पादित कर उसे अंतरित कर दिया है तो भी वैकल्पिक परिसर प्राप्त किये जाने के आधार पर किरायेदार निष्कासन हेतु उत्तरदायी होगा। वैकल्पिक परिसर का आधिपत्य एक बार मिल जाने के बाद उसे किरायेदार द्वारा स्वयं छोड़ दिये जाने की दषा मंे किरायेदार को किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता है।
6........ सच्चिदानंद गर्ग विरूद्ध गोविंदलाल जी महाराज 1981 एम.पी.आर.सी.जे. 142 में अधिनियम, 1961 की धारा 12(1)(प) के संदर्भ में यह ठहराया गया है कि यदि किरायादार रिक्त आधिपत्य अर्जित करता है तथा बाद में उसे विक्रय कर देता है तो उसे धारा 12 के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा समाप्त हो जाती है तथा तद्विषयक् प्रावधान कठोरता से विष्लेषित किये जाने चाहिये।
7........ अहमद खान रज्जू खान विरूद्ध माइकेलनाथ 1971 एम.पी.एल.जे. पृष्ट 574 में यह ठहराया गया है कि अधिनियम की धारा 12(1)(प) के लिये यह आवष्यक नहीं है कि किरायेदार के पास रिक्त वैकल्पिक परिसर का आधिपत्य वाद संस्थित दिनाॅंक तक हो, एक बार यदि किरायेदार किसी भवन का रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर लेता है तो उस दषा में उक्त आधार की आवष्यकता पूरी हो जाती है।
8........ ज्ञानचंद जैन विरूद्ध श्रीमती पंछीबाई 1998 एम.पी.ए.सी.जे. 47
9......... मांगीलाल विरूद्ध ओमप्रकाष 1979 एम.पी.आर.सी.जे नोट 57 भी संदर्भ योग्य है।
जहाॅं तक किरायेदार द्वारा प्राप्त परिसर की निवास हेतु उपयुक्तता का प्रष्न है,
1.0........ गनपतराम शर्मा विरूद्ध श्रीमती गायत्री देव ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 2016 यह अभिकथित किया है कि यदि यह प्रमाणित कर दिया जाता है किरायेदार ने भवन बना लिया है या उसका रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर लिया है या उसे भवन आबंटित हो गया है तो ऐसा भवन निवास के लिये उपयुक्त है या नहीं तथा वास्तव में उसे वैकल्पिक परिसर माना जा सकता है या नहीं, ये तथ्य किरायेदार के विषिष्ट ज्ञान में होने के कारण किरायेदार को ही प्रमाणित करने चाहिये।
उक्त विधिक प्रतिपादनों के समवेत परिषीलन से यह विधिक स्थिति उभरकर सामने आती है कि
किरायेदार द्वारा वैकल्पिक परिसर प्राप्त किये जाने की दषा में प्रथमतः ऐसा परिसर निवास हेतु उपयुक्त है या नहीं यह प्रमाण भार किरायेदार पर होगा।
द्वितीयतः यदि किरायेदार वैकल्पिक उपयुक्त परिसर का आधिपत्य मिलने के बाद उसे विक्रय कर दिया है, किराये पर उठा देता है या
अन्य किसी प्रकार से अंतरित कर देता है तो इस बात के बावजूद कि ऐसी कार्यवाही निष्कासन वाद संस्थिति के पूर्व कर दी गयी थी,
किरायेदार को अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी।
वैकल्पिक परिसर:-
1. ’अधिनियम, 1961’ की धारा 12(1)(प) प्रावधित करती है कि यदि किरायेदार ने कोई ऐसा स्थान, जो उसके निवास के लिये उपयुक्त है, बना लिया है, उसका खाली कब्जा प्राप्त कर लिया है अथवा उसे कोई स्थान आबंटित कर दिया गया है तो इस आधार पर भवन स्वामी निष्कासन का अनुतोष प्राप्त कर सकेगा।
2. दामोदर विरूद्ध नानकदास 1987 (2) एम.पी.डब्ल्यू.एन.-79 में यह ठहराया गया है कि किरायेदार द्वारा निर्मित स्थान का निवास हेतु उपयुक्त होना सिद्ध किया जाना चाहिये।
3.... माधोलाल विरूद्ध कन्हैयालाल 1980 एम.पी.आर.सी.जे. नोट 48 में यह प्रतिपादन किया गया है कि ’अधिनियम, 1961’ की धारा 12(1)(प) के लिये किरायेदार द्वारा प्राप्त किये गये स्थान का स्वरूप और उसका रिक्त आधिपत्य किरायेदार के पास होना भी प्रमाणित किया जाना चाहिये।
4........... अब्दुल सत्तार विरूद्ध फुटेजा बाई 2004(1) एम.पी.ए.सी.जे.-47 के मामले में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जिस व्यक्ति के द्वारा भवन का प्राप्त किया जाना अभिकथित है, वह प्रष्नगत समय पर किरायेदार होना चाहिये।
5..............श्रीमती मोहिनी बधवार विरूद्ध रघुनंदन शरण ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1492 के मामले में किया गया यह विधिक प्रतिपादन महत्वपूर्ण है कि यदि किरायेदार ने एक बार भवन का रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर लिया है लेकिन बाद में विक्रय अनुबंधपत्र निष्पादित कर उसे अंतरित कर दिया है तो भी वैकल्पिक परिसर प्राप्त किये जाने के आधार पर किरायेदार निष्कासन हेतु उत्तरदायी होगा। वैकल्पिक परिसर का आधिपत्य एक बार मिल जाने के बाद उसे किरायेदार द्वारा स्वयं छोड़ दिये जाने की दषा मंे किरायेदार को किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता है।
6........ सच्चिदानंद गर्ग विरूद्ध गोविंदलाल जी महाराज 1981 एम.पी.आर.सी.जे. 142 में अधिनियम, 1961 की धारा 12(1)(प) के संदर्भ में यह ठहराया गया है कि यदि किरायादार रिक्त आधिपत्य अर्जित करता है तथा बाद में उसे विक्रय कर देता है तो उसे धारा 12 के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा समाप्त हो जाती है तथा तद्विषयक् प्रावधान कठोरता से विष्लेषित किये जाने चाहिये।
7........ अहमद खान रज्जू खान विरूद्ध माइकेलनाथ 1971 एम.पी.एल.जे. पृष्ट 574 में यह ठहराया गया है कि अधिनियम की धारा 12(1)(प) के लिये यह आवष्यक नहीं है कि किरायेदार के पास रिक्त वैकल्पिक परिसर का आधिपत्य वाद संस्थित दिनाॅंक तक हो, एक बार यदि किरायेदार किसी भवन का रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर लेता है तो उस दषा में उक्त आधार की आवष्यकता पूरी हो जाती है।
8........ ज्ञानचंद जैन विरूद्ध श्रीमती पंछीबाई 1998 एम.पी.ए.सी.जे. 47
9......... मांगीलाल विरूद्ध ओमप्रकाष 1979 एम.पी.आर.सी.जे नोट 57 भी संदर्भ योग्य है।
जहाॅं तक किरायेदार द्वारा प्राप्त परिसर की निवास हेतु उपयुक्तता का प्रष्न है,
1.0........ गनपतराम शर्मा विरूद्ध श्रीमती गायत्री देव ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 2016 यह अभिकथित किया है कि यदि यह प्रमाणित कर दिया जाता है किरायेदार ने भवन बना लिया है या उसका रिक्त आधिपत्य प्राप्त कर लिया है या उसे भवन आबंटित हो गया है तो ऐसा भवन निवास के लिये उपयुक्त है या नहीं तथा वास्तव में उसे वैकल्पिक परिसर माना जा सकता है या नहीं, ये तथ्य किरायेदार के विषिष्ट ज्ञान में होने के कारण किरायेदार को ही प्रमाणित करने चाहिये।
उक्त विधिक प्रतिपादनों के समवेत परिषीलन से यह विधिक स्थिति उभरकर सामने आती है कि
किरायेदार द्वारा वैकल्पिक परिसर प्राप्त किये जाने की दषा में प्रथमतः ऐसा परिसर निवास हेतु उपयुक्त है या नहीं यह प्रमाण भार किरायेदार पर होगा।
द्वितीयतः यदि किरायेदार वैकल्पिक उपयुक्त परिसर का आधिपत्य मिलने के बाद उसे विक्रय कर दिया है, किराये पर उठा देता है या
अन्य किसी प्रकार से अंतरित कर देता है तो इस बात के बावजूद कि ऐसी कार्यवाही निष्कासन वाद संस्थिति के पूर्व कर दी गयी थी,
किरायेदार को अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी।
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